परिवार के सदस्य इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से टर्किश सिटिज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से टर्किश सिटिज़नशिप के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं: इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का जीवनसाथी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे इन्वेस्टमेंट से टर्किश सिटिज़नशिप के लिए योग्य हैं।
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