अगर आप 8 साल से ज़्यादा समय से तुर्की में रह रहे हैं, तो लॉन्ग-टर्म (परमानेंट) रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करें!

जो विदेशी 8 साल से ज़्यादा तुर्की में रहे हैं, वे तुर्की लॉन्ग-टर्म रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह रेजिडेंट परमिट उन्हें तुर्की में अनलिमिटेड (परमानेंट) रहने का अधिकार देता है।

तुर्की लॉन्ग-टर्म रेजिडेंस परमिट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि रेजिडेंस परमिट कार्ड पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। इसलिए, आपको हर साल अपना रेजिडेंस परमिट रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है।

तुर्की लॉन्ग-टर्म रेजिडेंस परमिट वाले लोग आसानी से वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पेड-इन कैपिटल और 5 तुर्की एम्प्लॉई रूल से छूट मिलती है। उनके लिए तुर्की में नौकरी करना आसान होता है।

अगर आप वैलिड रेजिडेंस परमिट के साथ 8 साल से ज़्यादा तुर्की में रहे हैं, तो आप लॉन्ग-टर्म रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले, आप इमिग्रेशन ऑफिस में डे-काउंट डॉक्यूमेंट (गुन सायम बेल्गेसी) के लिए अप्लाई करेंगे। आपको हर साल आधे से ज़्यादा साल वहीं रहना होगा। और साथ ही, आपको पिछले 5 सालों में 365 दिनों से कम समय के लिए तुर्की से बाहर रहना होगा।

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